कम मात्रा में राशन देने पर दो डीलरों पर कार्रवाई, लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

आमस और बोधगया के डीलरों पर गिरी गाज, दोनों प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से 24 घंटे में मांगा गया स्पष्टीकरण

गया, 7 अगस्त। जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले दो जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आमस और बोधगया प्रखंड के दो डीलरों पर लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने का आरोप है। जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद दोनों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आमस प्रखंड की ग्राम पंचायत आमस के जन वितरण प्रणाली विक्रेता मोहन सिंह के खिलाफ कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया ने औचक जांच की। जांच के दौरान कुछ लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की पुष्टि हुई। लाभुकों के बयान के आधार पर डीलर की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही सामने आने पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

इसी तरह बोधगया प्रखंड की ग्राम पंचायत बकरौर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता लखन पासवान के खिलाफ भी कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण की शिकायत मिली थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जांच में कुछ लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी, गया ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आमस और बोधगया से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को उनके अधिकार के अनुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कम मात्रा में खाद्यान्न देने या लाभुकों के अधिकारों में कटौती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।