बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025: मतगणना दिवस पर प्रशासन ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना के अवसर पर जिला प्रशासन ने शांति, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रशासन के अनुसार, मतगणना परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी से संबंधित चार या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा। पूरे जिले में बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (Section 163 Prohibitory Order) लागू कर दी गई है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा, जुलूस, विजय जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी नियंत्रण रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है। केवल अनुमंडल पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्धारित समयावधि में इसका प्रयोग किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा पोस्टर, पर्चा, आपत्तिजनक संदेश, या सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री का प्रचार-प्रसार सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने, डराने या धमकाने के किसी भी प्रयास पर प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा।

मतगणना स्थल या जिले के किसी भी क्षेत्र में हथियार, लाठी-भाला, तीर-धनुष या किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता की समाप्ति की औपचारिक घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने तक, सभी राजनीतिक दलों व व्यक्तियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

हालाँकि, यह आदेश पूर्व-स्वीकृत कार्यक्रमों जैसे विवाह, बारात, अंत्येष्टि, हाट-बाजार, स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों या पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाह फैलाने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।