
गया जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पूर्वाह्न 11:00 बजे तक पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
यह आदेश 16 जून 2026 से 20 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों से आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।












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