नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त दोषी करार

शेरघाटी। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में शेरघाटी की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया है। एडीजे-वन लवकुश कुमार की अदालत ने इमामगंज थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी सुनील कुमार दास को गंभीर अपराध का दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अभियोजन पदाधिकारी अब्दुल शमी ने बताया कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। अभियुक्त ने उससे शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। इस मामले में वर्ष 2014 में इमामगंज थाना में कांड संख्या 35/2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर निर्णय बाद में सुनाया जाएगा।