
खिजरसराय नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रिंकू कुमारी के निर्वाचन को रद्द किए जाने वाले चुनाव आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और कानून के खिलाफ बताया है। मालूम हो कि शोभा देवी के द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रतिवाद संख्या 12/23 दर्ज कराते हुए रिंकू कुमारी पर अपने नामांकन के समय निर्धारित तिथि 05/04/2008 के बाद जन्मे तीसरे बच्चे के संबंध में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया था। इस परिवाद के सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने दिनांक 28/06/2024 में आदेश पारित किया था जिसमें मुख्य पार्षद के रूप में निर्वाचित रिंकू कुमारी का निर्वाचन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इन्हें पद से हटना पड़ा था लेकिन इसके बाद रिंकू कुमारी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका संख्या 12857/24 दायर किया था। उस याचिका के सुनवाई में उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने दिनांक 26/06/2025 को एक आदेश पारित करते हुए निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। फैसले के खिलाफ मुख्य पार्षद के रूप निर्वाचित रिंकू कुमारी ने निर्वाचन रद्द होने का आयोग के फैसले पर गुरुवार को दिए फैसले में टिप्पणी किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कानून का उल्लंघन किया है ,क्योंकि बिना पर्याप्त प्रमाण के और स्पष्ट प्रक्रिया के पालन के बिना याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित किया गया।
उक्त आदेश के बाद निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिंहा के पत्रांक संख्या 2899 दिनांक 26/06/2025 के तहत जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी गयाजी को चुनाव स्थगित करने का आदेश निर्गत किया। इसके बाद नगर पंचायत खिजरसराय के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीम केशव आनंद ने खिजरसराय में मुख्य पार्षद पद के लिए होने जा रहे निर्वाचन को अपने आदेश संख्या 227 दिनांक 26/06/2025 के तहत स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
रिंकू कुमारी ने न्यायालय के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सत्य का विजय हुआ है और जनता के जनाधार को जो कुचलने का कुचक्र रचा गया था उसपर विरोधियों को करारा जवाब मिला है। फिलहाल रिंकू देवी के समर्थकों में खुशी का माहौल है और उनके आवास पर बधाई देने बालों का तांता लगा हुआ है। समाजिक कार्यकर्ता अमीर कुमार ने बताया यह जीत खिजरसराय के हर उस जनता की है जिसने अपना जनाधार देकर खिजरसराय के विकास का बागडोर रिंकू कुमारी के हाथ में दिया था। फिलहाल इस उप चुनाव के रद्द होने के बाद मैदान में उतरे उम्मीदवारों के बीच मायूसी छाई हुई है। मालूम हो कि बुधवार को ही स्थानीय सोशल मीडिया में चुनाव रद्द होने को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही थी जिसके बाद उम्मीदवारों ने अपना पाना चुनाव प्रचार धीमा कर दिया था।
फिलहाल मतदान के दो दिन पूर्व चुनाव के रुक जाने से उम्मीदवारों के जोश ठंडा पड़ने के साथ उनके समर्थकों में भी मायूसी छा गई है। दोपहर बाद जैसे ही न्यायालय का आदेश आया पिछले कुछ दिनों से बजार में चल रहा शोर शांत पद गया और सभी इसी बात पर चर्चा करते देखे गए कि क्या सिर्फ चुनाव रद्द हुआ है या फिर रिंकू कुमारी को पुनः मुख्य पार्षद बनाए जाने का आदेश आया है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं अभी रिंकू कुमारी को आयोग या सक्षम ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा । जबकि रिंकू कुमारी के पति अमीर कुमार ने साफ कहा कि जिस आदेश के तहत रिंकू कुमारी को पदच्युत किया गया था वो आदेश को ही न्यायालय ने असंवैधानिक बताया है। फिलहाल एसडीएम केशव आनंद ने अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी देने से बचे। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव स्थगित किया गया ।
सच भारत न्यूज संवाददाता:- जितेंद्र कुमार
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