Breaking news:-अवैध खनन में फतेहपुर प्रखंड के 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज,खबर को देखें

इसमें ऐसे संगठित गिरोह के सदस्यों को संरक्षण देने वाले पर भी हो सकती है बड़ी कार्रवाई।

इस केस में 5 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है।

बिहार राज्य के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खनन अधिकारियों ने 30 खनन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज किया है। खनन अधिकारी काशिफ कमाल ने थाने में नामजद आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने ने बताया कि ढाढर नदी से अवैध बालू कारोबारियों के द्वारा अक्सर पीला बालू की चोरी की सुचना प्राप्त हो रही थी। संयुक्त रूप से बदऊॅआ गाँव के समीप बालू घाट,यशपुर बालूघाट,आमीन बालू घाट एवं नीमी बालूघाट पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में अवैध खनन,परिवहन के ताजा साक्ष्य गडढ़े एवं ट्रैक्टर के टायरों के निशान पाया गया। उक्त सभी स्थलों पर उत्खनित गडढ़े के अनुमानित आकलन करने पर लगभग 27,800 घनफीट बालू का अवैध रूप से खनन प्रेषण पाया गया। सूचना संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ढाढर नदी से बालू का चोरी एक संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा है। उक्त सभी स्थलों पर स्थानीय लोगो से अवैध खनन प्रेषण में सम्मिलित गिरोह में अवैध खनन कर्ता,परिवहनकर्ता के बारे में पूछताछ करने पर गुप्त रूप से बताया गया कि

1.राकेश कुमार उर्फ लालू पिता लिलधारी यादव,ग्राम शितलपुर

2.शंकर यादव पिता स्व० कैलाश यादव,

3.महेन्द्र यादव,

4.फागु यादव पेसरान स्व० किशुन यादव-ग्राम रूपीन,

5.विक्रम सिंह उर्फ फोटी पिता शैलेश सिंह ग्राम फतेहपुर,

6.सुजीत कुमार भारती पिता रामदेव यादव ग्राम पतेया,

7.गुडडू सिंह, 8.गौरव कुमार पिता सुनील सिंह,

9.लल्लू कुमार पिता उमा सिंह,

10.चिन्टु कुमार पिता जंगबहादूर सिंह,

11,बबलु सिंह पिता श्याम सिंह,

12.कुंदन कुमार 13.विकास कुमार पिता विपीन सिंह,

14. निशिकांत कुमार पिता सुरेन्द्र सिंह,

15. प्रहलाद कुमार पिता निरंजन सिंह,

16.अजय सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह ग्राम-बदउँवा,

17.पंकज कुमार पिता प्रसाद महतो, ग्राम-बरकैल,

18. साजिद अंसारी, ग्राम बरहोरिया,

19. मिथलेश यादव पिता रामदेव यादव, ग्राम पतेया, 20.अनूप कुमार पिता स्व० जगलाल यादव ग्राम- पहाड़पुर (गणेशीडीह),

21.मुकेश यादव पिता सुखदेव यादव, ग्राम- मेयारी,

22. मुन्ना यादव पिता केदार यादव, ग्राम-छिड़ी,

23. रौकी यादव पिता स्व०दिलीप यादव, ग्राम-आमीन,

24. अरूण यादव पिता जगदेव यादव, ग्राम- पकड़िया,

25. गुडडू यादव पिता साधु शरण प्रसाद, ग्राम-मेयारी,

26. प्रिन्स कुमार पिता हरि यादव,ग्राम- जेहली बिगहा 27.पंकज चौधरी पिता अनोखा चौधरी,ग्राम-मेयारी,

28.अरूण यादव पिता विजय यादव, ग्राम- आमीन

29 अनुज कुमार पिता नामालुम,

30.मधु कुमार पिता नामालुम, ग्राम-गोपालकेड़ा,सभी लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के शामिल है। उपरोक्त सभी लोग अपने नीजि ट्रैक्टर या अपने परिचितों या रिश्तेदारों के ट्रैक्टर से नदी का बालू चोरी कर के बेचते है। जिससे बिहार सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाते हुए अकुत सम्पति भी अर्जित कर लिये है। ये अपने गिरोह में कुछ बाहरी लोगो को भी शामिल किये है।जिनमें कुछ नावालिग बच्चे भी है जिनको मोबाइल देकर नदी घाट की ओर आने-जाने वाली मोड़ चौक चौराहों पर मोटरसाइकिल के साथ बैठा देते है, जो पुलिस, प्रशासन के गतिविधि की सूचना इनलोगो तक पहुँचाते है

जिसके बाद ये लोग पुलिस को चकमा देकर नदी से बालू की चोरी करने में सफल हो जाते है। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह के द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त मे से कुछ लोगो/इनके परिजनों के विरुद्ध पूर्व में भी अवैध बालू का कारोबार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। ये सभी अवैध बालू के कारोबार को लेकर एक-दूसरे से संगठित रूप से जुड़े हुए है, और पुलिस के गतिविधि की सूचना एक- दूसरे को आदान-प्रदान कर बालू चोरी करने में एक- दूसरे की सहायता पहुँचाते है। उपर्युक्त अविधिपूर्ण में अवैध रूप से बालू खनन/प्रेषण कर बाजार तथा आस-पास गाँव में चोरी से बिक्री करने के कारण बिहार सरकार के राजस्व की क्षति के साथ-साथ MM(D&R) act 1957 की धारा 4(1A) का उल्लंघन है,जो धारा 21 के तहत दंडनिय है। बिहार खनिज (समानुदान,अवैध खनन,परिवहन,भंडारण, निवारण) नियमावली 2019 के नियम 11 एवं 18 का उल्लंघन है। जो यथासंशोधित बिहार, खनिज (समानुदान,अवैध खनन, परिवहन,भंडारण, निवारण) नियमावली 2024 के नियम 56 के तहत दंडनिय है। जो राजस्व की क्षति हुई है वो उपरोक्त वर्णित सभी अवैध खननकर्ता / परिवहनकर्ता से बराबर-बराबर रूप से वसूलनीय है।

सभी अवैध खननकर्ता /परिवहनकर्ता के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित सभी नियमावली के नियम एवं अधिनियम के धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कि गई है। अग्रत्तर कार्रवाई कि जा रही है।