डीलर का लाइसेंस रद्द, प्राथमिकी दर्ज

फतेहपुर प्रखंड के छिड़ी गांव के पीडीएस विक्रेता रामप्रवेश के खिलाफ अनाज कालाबजारी के आरोप में लाइसेंस रद्द करते हुए फतेहपुर थाने में उसके खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की गई है। कार्डधारियों का आरोप है कि अनाज मांगने पर डीलर के द्वारा अनाज देने से इनकार कर दिया गया। डीलर ने कार्डधारियो को गेहूं प्रति यूनिट एक किलो कम देता था। जिसकी शिकायत लाभुकों ने सदर एसडीओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से किया था। शिकायत के आलोक पर मानपुर एमो के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई थी।प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बेलागंज एवं आपूर्ति निरीक्षक मानपुर के द्वारा डीलर के पास स्टॉक अनाज और गोदाम से आवंटित अनाज को मिलाकर पूरा अनाज देखा तो पुरा अनाज उपलब्ध नहीं था‌। डीलर को पूरा अनाज कार्डधारी को देना है। इसके बावजूद डीलर रामप्रवेश कुमार अनाज देने से इनकार कर दिया‌।कार्डधारी के विरोध को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया के आदेश पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। अगले माह का अनाज का उठाव कार्डधारी गांव के दूसरे डीलर के पास कर सकेंगे।